इनकम टैक्‍स छूट के लिए नहीं चलेगी हाउस रेंट की फर्जी रसीद

इनकम टैक्‍स छूट के लिए नहीं चलेगी हाउस रेंट की फर्जी रसीद


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देना होगा मकान मालिक का पैन यदि आप टैक्स छूट के लिए 8,333 रुपये प्रति महीना से ज्यादा का क्लेम करने के लिए रसीद लगाएंगे तो आपको मकान मालिक का पैन भी देना होगा. पहले यह सीमा 15,000 रुपये थी.


किराए की रसीद पर टैक्स छूट को नियमित करने के लिए सरकार ने यह नया दांव चला है. इससे फर्जी रसीद लेकर टैक्स छूट पाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव इस साल इनकम


टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं. 10 अक्टूबर को सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई कर्मचारी


सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा किराए का भुगतान करता है तो उसे मकान मालिक का पैन कोट करना होगा.