इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंग भी वायुयान, उड़ाने के लिए परमिट जरूरी

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंग भी वायुयान, उड़ाने के लिए परमिट जरूरी


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जेल की सजा हो सकती: देश के कानूनों के बारे में जानकार लोगों को हैरानी होगी कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंगें भी इसके दायरे में आती हैं। लोग भले ही पतंगों को हल्के में लेते हो


लेकिन एक्ट के तहत ये भी वायुयान हैं। ऐसे में इन्हें भी उड़ाने के लिए परमिट लेना जरूरी है। हालांकि आज देश में बड़ी संख्या में लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और वे अवैध तरीके से पतंग


उड़ाते हैं। इसके अलावा इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत अगर किसी कोई ऐसी चीज मिलती है। जिसकी कीमत करीब 10 रुपये से ज्यादा की है तो वह चीज राजस्व अधिकारी के पास जमा करानी चाहिए। अगर ऐसा


नहीं करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उसको जेल की सजा भी हो सकती है। 1200 कानून खत्म: हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना


है कि वर्तमान में देश की मोदी सरकार पुराने और व्यर्थ कानूनों को खत्म करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने अब तक कोई एक दो नहीं बल्कि 1200 कानूनों को खत्म कर दिया है। ये सभी कानून


प्रशासनिक कार्यवाईयों में बाधक बन रहे थे। वहीं इसके अलावा 1,824 कानूनों को पुर्नविचार के लिए चिन्हित किया गया है। जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं अगर पिछली सरकारों द्वारा कानून को


लेकर उठाए गए कदमों पर नजर डालें तो बेहद कम हैं। पिछली सरकारों ने 65 सालों में सिर्फ 1,301 अनुपयोगी कानूनों का ही खात्मा किया है। ऐसे-ऐसे भी कानून: देश के अजीब और पुरातन कानूनों में इंडियन


मोटर व्हीकल एक्ट 1914 भी काफी हैरान करने वाला है। इसके तहत आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के दांत दूध के जैसे न चमकने, उसकी छाती सिकुड़ी होने व घुटने सटे होने और पंजे हथौड़े जैसे होने पर उसे


अनफिट किया जा सकता है। वहीं देश में एक 200 साल पुराना कानून भी काफी मजेदार रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब ब्रिटेन के सम्राट को भारत की सभी अदालतों के फैसलों की समीक्षा का अधिकार होता था।


हालांकि इसके जैसे दूसरे कानून समय के साथ चलन से बाहर हो चुके हैं।