सिर्फ फाइलों में पॉलीथिन मुक्त हुई तानजगरी

सिर्फ फाइलों में पॉलीथिन मुक्त हुई तानजगरी


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- स्टॉक पर नहीं लग सकी रोक, सिर्फ दिखावे का अभियान - छोटे दुकानदारों पर ही की जाती है कार्रवाई, बड़ों को संरक्षण आगरा। सरकारी आदेश के अनुसार तो पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक दो अक्टूबर 2018


को बैन कर दी गई, लेकिन ताजनगरी फाइलों में ही पॉलीथिन मुक्त हो सकी। बाजारों में होलसेलर से लेकर फुटकर दुकानदारों के पास आज भी पॉलीथिन देखी जा सकती हैं। इसे रोकने के लिए अभियान भी चला, लेकिन


कुछ दिन बाद ही ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद फिर पॉलीथिन धड़ल्ले से यूज की जा रही है। अभियान के नाम पर खानापूर्ति शुरूआत में निगम के अफसरों ने पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाकर अपनी रिपोर्ट


सौंप दी कि यहां लोगों के पास पॉलीथिन नहीं है। इस दौरान ताजमहल, सिकंदरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट पर सभी की चेकिंग कर दुकानदारों के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपकर अभियान की खानापूर्ति की गई।


स्टॉकिस्ट पर नहीं होता एक्शन शहर में बड़े स्टॉकिस्ट पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। नगर निगम के अफसरों ने शहर में छोटे दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया। जबकि, हकीकत में आज भी गुजरात से पॉलीथिन की


सप्लाई हो रही है। बाजार में भी आसानी से बेची जा रही है। चलाया जा रहा अभियान नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी कहते हैं कि शहर को पॉलीथिन मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा


है। दुकानदारों पर एक्शन भी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभियान रस्म अदायगी तक ही चलाया जाता है। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। मॉनीटरिंग न होने के कारण पॉलीथिन बिक्री और भंडारण


पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक ये हैं बैन कप ग्लास-प्लेट चम्मच टंबलर थर्माकोल या पॉलीथिन मिलने पर जुर्माना क्वांटिटी जुर्माना राशि 100 ग्राम मिलने पर 1000 101 से 500 ग्राम


2000 501 से 1 किलोग्राम 5000 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम 10000 5 किलोग्राम से अधिक 25000 बॉक्स में कचरा फेंके जाने पर भी जुर्माना किसी संस्था, वाणिज्यिक संस्था, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था


कार्यालयों, होटलों, दुकानों, रेस्टोरेंट, मिष्ठान, दुकानों, ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, भोजन कक्षों, सड़कों, मार्गो, सार्वजनिक पार्को आदि पर प्लास्टिक कचरा फेंके जाने पर 25000 रुपये का


जुर्माना है। वहीं किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इन्हें कराना था शासनादेश का इम्पलीमेंट - समस्त जिला मजिस्ट्रेट - नगर आयुक्त - अपर नगर आयुक्त -


सफाई निरीक्षक - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता - सीडीओ - पर्यटन अधिकारी - खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक पॉलीथिन पर हुई कार्रवाई टाइम ड्यूरेशन जुर्माना वसूला दिसंबर 2019 183500


जनवरी 2020 86600 फरवरी 2020 218300 मार्च में अब तक 20000 नोट आंकड़े रुपये में। शहर में लगातार पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जुर्माने की कार्रवाई के साथ जब्ती की भी कार्रवाई


की जा रही है। अनुपम शुक्ला सहा। नगर आयुक्त आगरा