
हाउस टैक्स की छूट खत्म..
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BY: INEXTLIVE | Updated Date: Wed, 15 Jul 2020 06:02:05 (IST) देहरादून। सिटी में कोरोना लॉकडाउन की वजह से हाउस टैक्स जमा करने के लिए बीते वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स में छूट का आज आखिरी दिन
है। हाउस टैक्स में छूट नहीं मिल पाएगी। यह छूट लॉकडाउन के कारण 2019-20 के टैक्सपेयर के लिए नगर निगम की ओर से दी गई थी। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह छूट 15 जुलाई तक
बढ़ाई गई थी। जिसकी सीमा अब समाप्त हो गई है। अब केवल मौजूदा चालू वित्त वर्ष के टैक्सपेयर को यह छूट का लाभ मिल सकेगा। 2019-20 के लिए कलेक्शन टारगेट- 75 करोड़ रुपये छूट के बाद हुआ कलेक्शन- 1.20
करोड़ टारगेट पर लगा था कोरोना का ग्रहण नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का 75 करोड़ का टारगेट रखा गया था। टारगेट पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर भी चयनित किए गए
थे। इस बीच मार्च माह में फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के दौरान ही कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के कारण कई लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। हाउस टैक्स जमा न कर पाने और ऑनलाइन
प्रोसेज की प्रॉपर जानकारी न होने के कारण लोग टैक्स जमा भी नहीं कर पाए थे। इसे देखते हुए कार्यकारिणी की मीटिंग में कार्यकारिणी के सदस्यों ने टैक्स में छूट की मांग की थी। इसके बाद लोगों के
नुकसान को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स पेयर को छूट दे दी गई थी। छूट के बाद जमा हुआ 1.20 करोड़ रुपये लॉकडाउन के कारण नगर निगम में टैक्सपेयर हाउस टैक्स और कॉमर्शियल टैक्स जमा
नहीं कर पा रहे थे। नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस का सिस्टम भी बताया। लेकिन इसके बाद भी टैक्स पेयर टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। इस बाद अनलॉक होने के बाद 8 जून से नगर निगम
की ओर से टैक्स जमा करने के लिए टोकन से 25-25 लोगों को टैक्स जमा करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद कुछ दिन के बाद 50 लोगों को परमिशन दी गई। अब नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए 100 लोगों को
छूट दी गई है। इसके बाद नगर लॉकडाउन के बाद 37 दिन में नगर निगम ने 1.20 करोड़ की राशि वसूली है। केवल इस साल के वित्तीय वर्ष मिलेगी छूट नगर निगम की ओर से टैक्स जमा करने को लेकर दी जा रही छूट
बेशक बीते वर्ष के टैक्सपेयर के लिए खत्म कर दी हो लेकिन इस वित्तीय वर्ष के टैक्स पेयर के लिए यह छूट जारी रहेगी। इस वर्ष के टैक्स पेयर को 20 परसेंट की छूट मिलेगी। पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स
जमा करने वाले टैक्सपेयर को यह छूट नहीं मिल पाएगी। लॉकडाउन के बाद ऐसे बढ़ा टैक्स लॉकडाउन के बाद शुरुआत के हफ्ते में 22-25 हजार रुपये तक का टैक्स जमा किया गया था। जो एक हफ्ते बाद एक लाख तक हो
गया था। इसके बाद मंडे को सात लाख और ट्यूजडे को 10 लाख रुपये टैक्स जमा किया। नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 के टैक्स जो टैक्सपेयर जमा नहीं कर पाए थे। वह कोरोना संक्रमण के कारण 15
जुलाई तक छूट दी गई थी। ताकि लोगों पर कोरोना महामारी के बीच बोझ न पड़े। जिसकी सीमा आज समाप्त हो गई है। विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त, नगर निगम