साठ दिनों में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर मिली जमानत

साठ दिनों में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर मिली जमानत


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जेल जाने के साठ दिन के अन्दर आरोप पत्र नही सौंपने पर एडीजे दो भरत तिवारी की कोर्ट ने आरोपित को सीआपीसी की धारा 167 का लाभ देते हुए जमानत दे दी । वहीं कांड के अनुसंधानक के खिलाफ कार्रवाई के


लिए कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखा है। कटेया थाने की पुलिस ने मीरगंज थाने के भैरवपट्टी गांव के धनेश कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। धनेश की जमानत की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने


केस डायरी भेजने के लिए कई बार कांड के अनुसंधानक पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। लेकिन ,उन्होंने केस डायरी और आरोप पत्र निर्धारित साठ दिनों के अन्दर कोर्ट को उपलब्ध नहीं काराया।