केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉन्च किया कैलकुलेटर, ये है डिटेल

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉन्च किया कैलकुलेटर, ये है डिटेल


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सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) कैलकुलेटर लॉन्च किया है। यह कैलकुलेटर एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) और यूपीएस दोनों अंशधारकों को पेंशन अनुमान प्रदान करता


है। Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 21 May 2025 02:54 PM Share Follow Us on __ अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए


यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं। यूपीएस और एनपीएस, दोनों के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले


वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- एनपीएस ट्रस्ट ने यूनिफाइड पेंशन योजना कैलकुलेटर पेश किया है। यह कैलकुलेटर एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) और यूपीएस दोनों


अंशधारकों को पेंशन अनुमान प्रदान करता है। विभाग ने कहा कि यह कैलकुलेटर अंशधारकों को सोच-विचार कर सही पेंशन योजना चुनने में मदद करेगा। एक अप्रैल से लागू यूपीएस के नियम बता दें कि यूपीएस से


संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू हो चुके हैं। ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या


उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। यूपीएस की खासियत इस पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25


वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी।कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा।


न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की भी सुविधा है। बता दें कि यूपीएस में


कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। केंद्रीय कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए


जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।