
उपभोक्ता अदालत: वाशिंग मशीन की कीमत 7 फीसदी ब्याज के साथ लौटाएं
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने रेतीरोड अमन पैलेस के विरुद्ध् फैसला सुनाया है कि खराब वाशिंग मशीन के बदले में ली गई कीमत 7 फीसदी ब्याज के साथ ही 7000 रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय 45
दिनों के... मुख्य संवाददाता गोरखपुर Tue, 6 March 2018 03:13 PM Share Follow Us on __ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने रेतीरोड अमन पैलेस के विरुद्ध् फैसला सुनाया है कि खराब वाशिंग मशीन के
बदले में ली गई कीमत 7 फीसदी ब्याज के साथ ही 7000 रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय 45 दिनों के अंदर उपभोक्ता को दे। हुमायूंपुर निवासी नेहाल की तरफ से अधिवक्ता रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने जिला
अधिवक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दाखिल किया कि उपभोक्ता ने 12 जुलाई 2013 को 10600 रुपये में ब्रांडेड कम्पनी की वाशिंग मशीन खरीदी। घर ले जाकर जब उन्होंने कवर हटाया तो वाशिंग मशीन का बैक
कवर टूटा हुआ था। नेहाल ने फर्म के मालिक को इसकी जानकारी दी। फर्म द्वारा कहा गया कि नया बैककवर आने पर दे दिया जाएगा। अधिवक्ता ने कहा कि नेहाल बार-बार चक्कर लगाते रहे लेकिन फर्म ने कम्पनी से
मंगवाकर वाशिंग मशीन का बैक कवर नहीं दिया। न ही समस्या का समाधान किया। उन्होंने कहा कि नोटिस दिए जाने के बावजूद फर्म का कोई जिम्मेदार उपस्थित नहीं हुआ। उपभोक्ता का पक्ष सुनने के बाद जिला
अधिवक्ता प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र एवं सदस्य बृजेश कुमार मिश्र ने फैसला सुनाया।