
ड्यूटी पर लौटते समय दुर्घटना हुई तो मिलेंगे ऑन ड्यूटी के सारे लाभ
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याचिकाकर्ता ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और मिलने वाला लम्पसम कंपेनसेशन भी दिए जाने की मांग की थी। By NEERAJ VYAS Edited By: NEERAJ VYAS Publish Date: Mon, 15 Apr 2019 05:24:11 PM
(IST) Updated Date: Mon, 15 Apr 2019 05:42:13 PM (IST) नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका का निराकरण करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लौटते वक्त
दुर्घटना होने पर उसे ड्यूटी पर होने वाली दुर्घटना के तौर पर ही देखा जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के दौरान दुर्घटना होने पर ड्यूटी पर होने वाले एक्सीडेंट की तरह ही सारे
सरकारी लाभ मिल सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में CRPF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की विधवा ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और मिलने वाला लम्पसम कंपेनसेशन भी दिए
जाने की मांग की थी। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के दौरान जो बाते सामने आईं, उसके मुताबिक CRPF ऑफिसर जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, उसे 16 फरवरी 2015 को एक दिन की कैजुअल लीव मिली थी 16 फरवरी को वापस
लौटते वक्त ऑफिसर का एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (COI) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब ऑफिसर ड्यूटी पर वापस लौट रहा था उस वक्त दुर्घटना घटी और इसीलिए COI ने मृतक की विधवा को
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन देने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य पेंशन लाभ दिये जाने की भी अनुशंसा की थी। हालांकि पेंशन डिपार्टमेंट द्वारा COI की अनुशंसाओं को सर्विस पर
रहते हुए मौत ना होने की बात कहते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहताा द्वारा सुनवाई की गई। बेंच ने COI की अनुशंसाओं को सुना।
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को आधार मानकर पीड़ित विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने पेंशन डिपार्टमेंट को याचिकाकर्ता को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन देने और लम्पसम कंपेनसेशन
12 महीनों के भीतर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।