Medical oxygen indore: राहत की बात, 26 अप्रैल तक प्रदेश में निर्बाध रूप से जारी रहेगी महाराष्ट्र से मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाय

Medical oxygen indore: राहत की बात, 26 अप्रैल तक प्रदेश में निर्बाध रूप से जारी रहेगी महाराष्ट्र से मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाय


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MEDICAL OXYGEN INDORE: कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सात सितंबर 2020 को जारी आदेश पर लगाई रोक जारी रखते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। By SAMEER DESHPANDE Edited By: SAMEER DESHPANDE Publish


Date: Mon, 22 Mar 2021 07:17:47 PM (IST) Updated Date: Mon, 22 Mar 2021 07:26:40 PM (IST) इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि Medical Oxygen Indore। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाई कोर्ट से राहत की


खबर है कि प्रदेश में महाराष्ट्र से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाय 26 अप्रैल तक निर्बाध रूप से जारी रहेगी। सोमवार को इस संबंध में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही याचिका में बहस होना थी, लेकिन


महाराष्ट्र सरकार का जवाब ही नहीं आया। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सात सितंबर 2020 को जारी आदेश पर लगाई रोक जारी रखते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। मप्र के अस्पतालों में लगने वाली मेडिकल


आक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से सप्लाय होता है। जुलाई-अगस्त में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर मप्र में आक्सीजन की अतिरिक्त मांग निकल रही थी। सात सितंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार


ने एक आदेश जारी कर मप्र को मेडिकल आक्सीजन सप्लाय पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि उन्हीं के प्रदेश में बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। जब उनकी ही मांग पूरी नहीं हो रही


तो वह दूसरे प्रदेश के मरीजों के लिए सप्लाय कैसे कर सकती है। महाराष्ट्र से मेडिकल आक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मप्र के अस्पतालों में इसकी कमी होने लगी थी और इलाज बाधित होने लगा था। इंदौर के


एमवाय अस्पताल प्रबंधन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मेडिकल आक्सीजन सप्लाय पहले की तरह बहाल करने की गुहार लगाई थी। 16 सितंबर को हाई कोर्ट की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद


महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रदेश में महाराष्ट्र से सप्लाय देने वाली कंपनी से जवाब मांगा था। एमवायएच की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव पैरवी कर रहे हैं। सोमवार


को महाराष्ट्र सरकार को मामले में जवाब देना था, लेकिन नहीं दिया। कोर्ट ने 16 सितंबर को मप्र को दी अंतरिम राहत जारी रखते हुए सुनवाई 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। यानी फिलहाल मप्र को निर्बाध रूप से


आक्सीजन सप्लाय होती रहेगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी।